पटना: निबंधन विभाग के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) में बड़ा भूचाल आने वाले वाला है। बिहार सरकार के मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जांचोपरांत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (नि.सं.-421/2001-02) नामक संस्था के तीन पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पदों पर चुनाव किसी प्रेक्षक की उपस्थिति में कराने संबंध पत्र पटना जिलाधिकारी को भेजा है।
मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 8 जून को जारी पत्र में कार्यकारिणी का चुनाव कराने संबंधी पत्र जारी किया था पर उसके अगले दिन पत्र को संशोधित को करते हुए केवल तीन पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव का कराने का पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों याचिकाकर्ता ओम प्रकाश तिवारी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने सुनवाई करते हुए डी एम, पटना को बीसीए के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के फर्जी ढंग से निर्वाचित होने के मामले की जांच 45 दिनों के अंदर पूरा कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रावधानों व सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार बीसीए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि पद पर चुनाव वही लड़ने का अधिकार रखते हैं, जो जिला संघों (पूर्ण सदस्य) के प्रतिनिधि हो।
लेकिन बीसीए में हुए पिछले चुनाव में सर्वप्रथम असंवैधानिक तरीके से गोवा का एक निर्वाचन चुनाव पदाधिकारी नियुक्त कर चुनावी प्रक्रिया पूरा किया गया। इसमें बीसीए के चुनाव पदाधिकारी द्वारा जारी मतदाता सूची में बीसीए के तीन पूर्व पदाधिकारी राकेश कुमार तिवारी अध्यक्ष, दिलीप सिंह उपाध्यक्ष और आशुतोष नंदन सिंह कोषाध्यक्ष का नाम इस मतदाता सूची में कहीं नहीं है।
फिर भी फर्जी तरीके से खुद को बीसीए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष निर्वाचित करा लिए,जो कि पूरी तरह से अवैध है। कोर्ट ने इस मामलें पर सभी सम्बंधित पक्षों को सुनने के बाद उक्त आदेश दिया था।