पटना : पटना सिविल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश पंकज चौहान ने शिकायतकर्ता दीपू कुमार की शिकायत पर सुनवाई की। शिकायत में दीपू कुमार ने चार अभियुक्तों – कौशल तिवारी, नीरज राठौर, संतोष झा, और मनीष राज के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने स्वयं की जांच दी और दो गवाह, अमित कुमार और पिंटू कुमार को प्रस्तुत किया, जिनकी जांच धारा 202 सीआरपीसी के तहत की गई।
विशेष न्यायाधीश ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि अभियुक्तों के खिलाफ धारा 341, 323, 317, 506 आईपीसी और धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला बनता है। इसके तहत अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया और कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए।
अब मामले की आगे की प्रक्रिया के लिए, ओ/सी को शिकायतकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज और अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता को आगामी तिथि तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार है और मामले की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।